जीएसटी काउंसिल बैठक 2024: महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नज़र

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Kathmandu Nepal
Sunday, Sep 14, 2025
भारत के वित्तीय ढांचे में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ बड़े फैसले लिए गए। आइए, इन पर विस्तार से बात करते हैं।
जीएसटी काउंसिल ने ₹2000 से कम के ट्रांजैक्शन को संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों पर लगाए गए पेनल्टी चार्ज पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
जीन थेरेपी पर जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा की गई, लेकिन
खुले पॉपकॉर्न, चाहे वह नमकीन, प्लेन, या कैरामेलाइज़्ड हो, पर 5% जीएसटी जारी रहेगा।
फूड डिलीवरी ऐप्स पर अलग से जीएसटी लागू करने का फैसला टाल दिया गया है।
55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक ने कई क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। कुछ फैसलों से छोटे व्यवसायों, स्वास्थ्य क्षेत्र, और निर्यातकों को लाभ मिलेगा, जबकि कुछ मुद्दों पर अभी और चर्चा की आवश्यकता है।
आने वाले महीनों में इन फैसलों के क्रियान्वयन से व्यापारिक जगत और उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
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