जीएसटी काउंसिल बैठक 2024: महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नज़र

भारत के वित्तीय ढांचे में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ बड़े फैसले लिए गए। आइए, इन पर विस्तार से बात करते हैं।


₹2000 से कम के ट्रांजैक्शन पर राहत

जीएसटी काउंसिल ने ₹2000 से कम के ट्रांजैक्शन को संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।

  • यह छूट केवल पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए लागू होगी, जबकि पेमेंट गेटवे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे।
  • इस कदम से छोटे व्यापारियों और डिजिटल पेमेंट के उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा।

लोन पेनल्टी पर जीएसटी नहीं लगेगा

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों पर लगाए गए पेनल्टी चार्ज पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

  • यह शुल्क आमतौर पर लोन की शर्तों का उल्लंघन करने या ईएमआई भुगतान न करने पर लगाया जाता है।
  • इस फैसले से कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी।

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर निर्णय टला

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

  • वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
  • जनवरी 2024 में इस पर फिर से चर्चा होने की संभावना है।

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी घटा

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

  • यह निर्णय पोषण को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

जीन थेरेपी पर जीएसटी समाप्त

जीन थेरेपी पर जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

  • यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है।

एटीएफ पर सहमति नहीं बन सकी

एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा की गई, लेकिन

  • राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
  • इसे ईंधन बास्केट का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे यह मामला अटका हुआ है।

पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी जारी रहेगा

खुले पॉपकॉर्न, चाहे वह नमकीन, प्लेन, या कैरामेलाइज़्ड हो, पर 5% जीएसटी जारी रहेगा।

  • हालांकि, कैरामेलाइज़्ड पॉपकॉर्न में अतिरिक्त चीनी होने के कारण इस पर अलग कर दर लागू होगी।

ईवी पर मार्जिन जीएसटी बढ़ा

  • नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) पर 5% जीएसटी लागू रहेगा।
  • लेकिन पुरानी ईवी और पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को बेचने वाली कंपनियों पर अब 18% जीएसटी लगेगा।

फूड डिलीवरी ऐप्स पर चर्चा जारी

फूड डिलीवरी ऐप्स पर अलग से जीएसटी लागू करने का फैसला टाल दिया गया है।

  • इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग कर लागू किया जाए या नहीं।

निष्कर्ष

55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक ने कई क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। कुछ फैसलों से छोटे व्यवसायों, स्वास्थ्य क्षेत्र, और निर्यातकों को लाभ मिलेगा, जबकि कुछ मुद्दों पर अभी और चर्चा की आवश्यकता है।
आने वाले महीनों में इन फैसलों के क्रियान्वयन से व्यापारिक जगत और उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

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